दिल्ली : मंडल आर्मी चीफ अनिरुद्ध सिंह विद्रोही को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एन. वी. रमण के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दिल्ली और यूपी पुलिस को नोटिस जारी
अनिरुद्ध के वकील नितिन मेश्राम ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग : भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आर्मी चीफ को बंदी प्रत्यक्षीकरण/अवैध हिरासत में लिए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया।
Breaking: Supreme Court led by the Chief Justice of India issued notice to Delhi Police & UP Police in the Habeas Corpus/illegal detention of @MandalArmyChief.@Profdilipmandal@MandalArmy_
— Nitin Meshram (@jaibhimworld) July 27, 2021
क्या था पूरा मामला ?
मंडल आर्मी ने नीट में ओबीसी आरक्षण की हकमारी को लेकर 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का आह्वान किया था, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस NEET में ओबीसी रिज़र्वेशन की माँग करने वाले मंडल आर्मी के प्रमुख अनिरुद्ध विद्रोही को उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पुलिस ने 17 जुलाई को गिरफ्तार कर मैनपुरी जेल में बंद कर दिया था, हालांकि 19 जुलाई की शाम को उन्हें रिहा कर दिया गया था।
इसके बाद मंडल आर्मी ने अनिरुद्ध सिंह विद्रोही को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस की इस रवैए और कार्यशैली पर जवाब मांगा था। जिस पर कार्यवाही करते हुए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है।