उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में दलित परिवार को लगभग आठ साल बाद इंसाफ मिला है। अपर जिला जज संजीव कुमार ने सोमवार को हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों ने महिला पर चलाई थी गोली
हरियावां थाना इलाके के अरुआ गांव में रहने वाले दलित शख्स जगदीश ने 2013 में आरोप लगाया था कि 23 अगस्त को जब उसकी पत्नी घर में खाना बना रही थी। तभी लगभग सुबह दस बजे जातिवादी गुंडे हरिओम और छोटे उसके घर में घुस आए और हरिओम ने गालियां देते हुए उनकी पत्नी मीरा पर गोलियां चला दीं। जिसके बाद मीरा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
दलित परिवार आठ साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा और अब जाकर इस मामले में अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट) संजीव कुमार सिंह ने हरिओम और छोटे को अनुसूचित जाति उत्पीड़न और हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
( ये खबर अमर उजाला की रिपोर्ट पर आधारित है )